प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विधायक निधि के लिए 375 करोड़ की राशि जारी कर दी है। प्रत्येक विधायक को अपनी विधानसभा में विकास कार्यों के लिए पांच करोड़ की राशि मिलेगी। प्रदेश में 70 विधानसभा क्षेत्र है। विधायक निधि योजना के तहत सरकार की ओर से हर वर्ष विधायकों को विकास कार्यों के लिए पांच-पांच करोड़ की राशि दी जाती है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन व वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद अपर सचिव ग्राम्य विकास अनुराधा ने 375 करोड़ राशि जारी करने के आदेश जारी किए। विधायक निधि से होने वाले कार्यों में अनिवार्य रूप से जियो टैगिंग की जाएगी। कार्यों की स्वीकृति, व्यय व भुगतान की सूचनाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा।

आदेश के अनुसार विधायक निधि से जारी राशि का उपयोग राजस्व व्यय में नहीं किया जाएगा। विधायक की ओर से विधानसभा क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों का प्रस्ताव मुख्य विकास अधिकारी को भेजेंगे। लेकिन कार्य स्थल को विधायक की अनुमति के बिना नहीं बदला जा सकेगा।

निर्माण कार्यों पर खर्च होगी विधायक निधि
विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में विधायक निधि का उपयोग पूंजीगत मद करेंगे। यानी धनराशि से निर्माण कार्य ही कराए जा सकते हैं। विधायक इस निधि का इस्तेमाल दूसरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं कर सकते हैं। आपदा के समय ही विधायक निधि से 10 प्रतिशत राशि दूसरे क्षेत्रों में खर्च की जा सकती है।

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