नैनीताल : हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी की गिरफ्तारी पर शुक्रवार को रोक लगा दी। उनके विरुद्ध भवाली थाने में 21 जनवरी को रामगढ में वक्फ बोर्ड की 100 नाली जमीन को खुर्द बुर्द करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था।
इसके बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी पर रोक के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। शुक्रवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई।
हल्द्वानी के काठगोदाम निवासी हसमत अली ने पिछले माह कोतवाली भवाली में शिकायत दर्ज कराई कि नैनीताल के ग्राम विसारदगंज रामगढ़ की भूमि वक्फ अभिलेखों में दर्ज है। इस संपत्ति को किसी भी दशा में बेचा नहीं जा सकता, लेकिन पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी इसे खुर्द बुर्द करने का प्रयास कर रहे हैं।
वहीं डंपी ने अपनी याचिका में बताया कि उक्त भूमि उन्होंने 2007 में वक्फ बोर्ड से पावर आफ अटार्नी के जरिये 22 लाख रुपये में खरीदी, जिसकी सेल डीड व दाखिल खारिज की प्रतिलिपि उनके पास है। वर्ष 2007 में हुए दाखिल खारिज के विरुद्ध जनवरी 2023 में उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है, जो गलत है।