नैनीताल : हाई कोर्ट से यूट्यूबर स्वाति नेगी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उसके विरुद्ध नैनीताल की मल्लीताल कोतवाली में दर्ज एफआइआर के आधार पर किसी तरह की जांच की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए पूछा है कि इस मामले में आइपीसी की धारा 153 ए व 295 ए किस आधार पर लगाई गई है।

स्वाति नेगी ने पिछले दिनों नैनीताल के फ़्लैट्स मैदान के किनारे भगवा झंडा लगाने के औचित्य को लेकर अपने यू ट्यूब चैनल में सवाल खड़े किए थे। कोटद्वार निवासी स्वाति नेगी के इस ब्लाग को हिंदुओं का अपमान बताते हुए विहिप के विवेक वर्मा व कन्हैया लाल ने 16 फरवरी को नैनीताल की मल्लीताल कोतवाली में धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाते हुए एफआइआर दर्ज कराई थी।

पुलिस की कार्रवाई को स्वाति ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती देते हुए एफआइआर निरस्त करने की मांग की थी। मंगलवार को न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर मौखिक रूप से टिप्पणी की और एफआइआर की जांच पर रोक लगा पुलिस से जवाब देने को कहा है। अगली सुनवाई 12 मई को होगी।

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