उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में शराब के दाम बढ़ाने के सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। शराब बनाने वाली डिस्टलरी मैसर्स इंडियन ग्याइकोल्स लिमिटेड ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रदेश में शराब के दाम बढ़ाने के सरकार के निर्णय को चुनौती दी थी।

डिस्टलरी मैसर्स इंडियन ग्याइकोल्स लिमिटेड ने याचिका में कहा है कि प्रदेश सरकार ने 28 नवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी कर प्रदेश में शराब के दामों में वृद्धि कर दी। कहा गया कि राज्य सरकार एक्साइज ईयर के मध्य में शराब के दामों में वृद्धि नहीं कर सकती है।
नोटिफिकेशन के माध्यम से उत्तराखंड आबकारी नीति नियमावली में संशोधन नहीं किया जा सकता है। संशोधन के लिए नियमावली बनाने या तैयार करने वाली प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। वहीं, सरकार की ओर से कहा गया कि प्रदेश सरकार को इसका अधिकार है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार के 28 नवंबर को जारी नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है।

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