देहरादून : खाद्य आपूर्ति विभाग ने अपात्र उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की है।
जिन उपभोक्ताओं ने योजना के तहत खुद को अपात्र मानते हुए अपने राशन कार्ड (Ration Card) सरेंडर कर दिए हैं, वे अब अन्य योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उस योजना के मानक पूरे करने होंगे। पूर्ति कार्यालय ने इन योजनाओं के लिए आवेदन लेने भी शुरू कर दिए हैं।
वो कौन सी योजनाएं हैं जिनमें आवेदन कर सकते हैं
जिला पूर्ति निरीक्षक (डीएसओ) विपिन कुमार ने बताया कि विभाग की ओर से विभिन्न योजनाएं संचालित हैं।
अंत्योदय राशन कार्ड (Antyodaya Anna Yojana) के लिए परिवार की वार्षिक आय 15 हजार से कम होनी चाहिए।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (National Food Security Mission) के तहत परिवार की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार से कम होनी चाहिए।
राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (State Food Security Mission) के तहत परिवार की वार्षिक आय पांच लाख से कम होनी चाहिए।
यदि सभी जानकारी सही पाई गई तो राशन कार्ड बन जाएगा।
दस्तावेजों में गलत जानकारी देने पर फार्म निरस्त किया जाएगा।
साथ ही संबंधित आवेदक के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है।
राशन कार्ड बनवाने के लिए देने होंगे कौन से दस्तावेज
अंत्योदय राशन कार्ड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदक को आवेदन फार्म के साथ कुछ दस्तावेज संलग्न करने होते हैं। यह इस प्रकार हैं:-
परिवार की वार्षिक इनकम का दस्तावेज
परिवार के मुखिया समेत अन्य सदस्यों के आधार कार्ड की छाया प्रति
बैंक खाते की डिटेल
आय प्रमाण पत्र
बिजली और पानी का बिल
आवेदन करने का तरीका
जिला पूर्ति कार्यालय में तीनों योजनाओं के अलग-अलग फार्म उपलब्ध हैं।
जिस योजना के मानक आप पूरे करते हैं, उसका आपको फार्म लेना होगा।
फार्म भरकर उसके साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों को संलग्न कर कार्यालय में ही जमा करना होगा।
वर्तमान में देहरादून जिले की बात करें तो तीनों योजनाओं के तहत करीब साढ़े तीन लाख राशन कार्ड धारक हैं।
देहरादून में विभिन्न योजनाओं में दर्ज हैं कितने राशन कार्डधारक
देहरादून जिला पूर्ति विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में राज्य खाद्य के करीब एक लाख अस्सी हजार, राष्ट्रीय खाद्य के 2.10 लाख, अंत्योदय के करीब 15 हजार राशन कार्डधारक हैं।