देहरादून: वनंतरा रिसार्ट में कार्यरत युवती की हत्या के मामले में आज मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) कोटद्वार की अदालत आरोपितों का नार्को और पालीग्राफ टेस्ट कराने या नहीं कराने पर फैसला सुना सकती है।

पुलकित और सौरभ ने पहले टेस्ट करवाने के लिए भरी थी हामी
असल में हत्यारोपित पुलकित आर्या और सौरभ भास्कर ने पहले टेस्ट करवाने के लिए हामी भरी थी, लेकिन दूसरी सुनवाई में उन्होंने यूटर्न ले लिया।

मंगलवार को होने वाली सुनवाई में पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता और एसआइटी की ओर से आरोपितों का नार्को व पालीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए कारण सहित पक्ष रखा जाएगा।

आरोपित भी इस संबंध में अपना पक्ष रखेंगे। इसके बाद कोर्ट की तरफ से इस मसले पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।

टेस्ट करवाने को लेकर जवाब देने के लिए 10 दिन का समय मांगा था
वनंतरा प्रकरण की जांच कर रही एसटीएफ ने आरोपितों का नार्को टेस्ट करवाने के लिए कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया था। 13 दिसंबर 2022 को आरोपित पुलकित आर्या और सौरभ भास्कर ने टेस्ट करवाने के लिए हामी भर दी। जबकि, तीसरे आरोपित अंकित गुप्ता ने टेस्ट करवाने को लेकर जवाब देने के लिए 10 दिन का समय मांगा।

जेल अधीक्षक के माध्यम से भेजे गए जवाब को वापस लेने की याचना की
23 दिसंबर को जब दोबारा कोर्ट में इस संबंध में सुनवाई हुई तो पुलकित आर्या और सौरभ भास्कर ने यूटर्न ले लिया। दोनों आरोपितों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थनापत्र दाखिल कर पूर्व में बिना कानूनी सहायता के जेल अधीक्षक के माध्यम से भेजे गए जवाब को वापस लेने की याचना की।

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *