जिला प्रशासन की ओर से नैनीताल जिमखाना व जिला खेल संघ (डीएसए) मैदान में ईद की नमाज अदा करने पर रोक लगाने के मामले में हाइकोर्ट ने सुनावई की। हाइकोर्ट ने प्रशाशन के फैसले पर रोक लगाते हुए 28 मई को डीएसए मैदान ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी है।

बता दें कि एक दी पूर्व डीएम ने स्पष्ट किया था कि नमाज मस्जिदों और निजी प्रतिष्ठानों पर ही अदा की जाए।प्रशासन ने बताया कि डीएसए मैदान मुख्य रूप से खेल गतिविधियों के लिए है। वर्तमान में वहां कई खेल प्रतियोगिताएं चल रही हैं। इसलिए मैदान का उपयोग धार्मिक आयोजन के लिए नहीं किया जा सकता। डीएसए ने पहले अंजुमन इस्लामिया को 28 मई 2026 को नमाज के लिए मैदान उपयोग की अनुमति दी थी हालांकि कुछ ही घंटों बाद यह आदेश रद्द कर दिया गया। इस फैसले से शहर में संशय बढ़ गया था। प्रशासन ने सार्वजनिक व्यवस्था और खेल गतिविधियों को प्रभावित किए बिना, मस्जिदों और निजी परिसरों में शांतिपूर्ण नमाज अदा करने को कहा है। शहर में अब यह चर्चा है कि क्या यह नियम अन्य धार्मिक कार्यक्रमों पर भी लागू होगा।

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